रांची : सचिवालय घेराव मामले में बाबूलाल, दीपक प्रकाश, अर्जुन मुंडा, संजय सेठ, सांसद दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, ढुल्लू महतो, कुशवाहा शशि भूषण, समरी लाल, नवीन जायसवाल के अलावा बिरंची नारायण सिंह, सांसद प्रदीप कुमार वर्मा, रविंद्र कुमार राय, यदुनाथ पांडेय, शिवशंकर उरांव, अमित कुमार, कृष्ण कुमार गुप्ता, ललित ओझा, रमेश कुमार सिंह, कामेश्वर सिंह, उमेश कुमार, नीलम चौधरी, अमित कुमार मंडल, अशोक कुमार बड़ाईक, आरती कुजूर आदित्य प्रसाद, सिद्धू माझी, शत्रुघ्न सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिली है. दरअसल कोर्ट ने इनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश बरकरार रखते हुए इसे अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है.
गौरतलब है कि पिछले साल बीजेपी के सचिवालय घेराव कार्यक्रम में हुए उपद्रव के बाद तीन पूर्व सीएम, आधा दर्जन सांसद समेत 41 लोगों के खिलाफ धुर्वा थाने में मामला दर्ज किया गया है. जिसका कांड संख्या 107/2023 है. आरोपियों पर उपद्रव मचाने, दंगा भड़काने, सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी काम में बाधा डालने, अपराध भड़काने और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं.