रांची: रांचीवासियों के लिए एक राहत की खबर है, रांची नगर निगम के सीईओ ने आदेश जारी कर कहा है कि निगम क्षेत्र में रहने वाले नागरिक अगर होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन जमा करते हैं तो उन्हें राशि में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
बता दें कि नगर निगम में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होल्डिंग टैक्स के लिए आवेदन जमा होता है साथ ही दोनों प्रोसेस से टैक्स भी जमा होता है. ऑनलाइन भुगतान के लिए सबसे पहले वेबसाइट smartulb.co.in पर जाए.
यहां गो टू प्रॉपर्टी टैक्स और प्रॉपर्टी डिटेल्स देखें. व्यू को क्लिक करें और पे प्रॉपर्टी ऑनलाइन को भी क्लिक करें. इससे पहले निर्धारित शर्तों और अन्य बिंदुओं को देख लें. इसके बाद कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग व यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकते है.
नगर निगम के जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 30 जून तक ऐसा करने पर ही यह सुविधा मिलेगी. इसके अलावा रांची नगर निगम के जन सुविधा केंद्र और डोरंडा अंचल के जन सुविधा केंद्र में भी भुगतान ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकता है.