नई दिल्ली : आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. दुष्कर्म मामले में सेहत के आधार पर सजा निलंबित करने की मांग वाली स्वयंभू बाबा आसाराम बापू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने आसाराम को पुलिस हिरासत में महाराष्ट्र के अस्पताल में इलाज कराने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट का रुख करने को कहा है.
आसाराम ने महाराष्ट्र में पुलिस हिरासत में आयुर्वेदिक इलाज कराने की भी मांग की थी, जिसपर कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट जाने को कहा. बता दें कि ये पहली दफा नहीं है जब आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, इससे पहले भी शीर्ष अदालत से उसे झटका लगा है.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आसाराम बापू की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. दरअसल, हाईकोर्ट ने सजा के निलंबन के लिए उनके चौथे आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अगर आसाराम को पुलिस हिरासत के बजाय अपनी मर्जी से इलाज कराने की अनुमति दी गई तो कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है. कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता की फैन फॉलोइंग को देखते हुए, हमारा विचार है कि उन्हें पुलिस हिरासत में ही अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी जाए.
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