Johar live desk: RBI ने बैंकों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को बार-बार KYC दस्तावेजों के लिए परेशान न करें।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को बार-बार KYC दस्तावेजों के लिए परेशान न करें। उन्होंने कहा कि जब एक ग्राहक किसी वित्तीय संस्थान को दस्तावेज़ प्रस्तुत कर देता है, तो उसे फिर से वही दस्तावेज़ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
RBI गवर्नर ने यह भी कहा कि अधिकांश बैंक और एनबीएफसी अपने शाखाओं या कार्यालयों को केंद्रीय डेटाबेस से जानकारी एक्सेस करने में सक्षम नहीं हैं, जिसके कारण ग्राहकों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है।
वित्तीय वर्ष 2024 में बैंकों को 1 करोड़ ग्राहकों की ओर से शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 57 प्रतिशत को RBI ओम्बड्समैन द्वारा मध्यस्थता या हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। RBI गवर्नर ने बैंकों को चेतावनी दी है कि ग्राहकों की शिकायतों को गलत तरीके से वर्गीकृत करना गंभीर नियामक उल्लंघन है।
उन्होंने यह भी कहा कि बैंकों के नेतृत्व, चाहे वह प्रबंध निदेशक हों या शाखा प्रबंधक, को हर सप्ताह शिकायत निवारण के लिए समय निकालना चाहिए। यह सभी बैंकों के लिए अनिवार्य है। दुनिया भर में CEOs अपने शेड्यूल में इस समय को शामिल करते हैं।
RBI गवर्नर ने यह टिप्पणी RBI ओम्बड्समैन के वार्षिक सम्मेलन में की, जिसका विषय था ‘ग्रीवेंस रेड्रेसल को बदलना : एआई का लाभ’। उन्होंने ग्राहक अनुभव को महत्वपूर्ण रूप से बेहतर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि किसी भी प्रकार की शिकायत न उठे।
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