कारोबार

RBI ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों में किया बदलाव, कंपनियों को दिए ये निर्देश

नई दिल्ली : अब क्रेडिट कार्ड यूजर कार्ड लेते समय अपनी पसंद से कार्ड नेटवर्क चुन सकेंगे. सेंट्रल बैंक ने पहले भी इस बारे में जानकारी दी थी. रिजर्व बैंक ने इस संबंध में आज बुधवार को निर्देश जारी कर दिया. आरबीआई ने यह निर्देश पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत जारी किया है. सेंट्रल बैंक का कहना है कि कार्ड जारी करने वाले बैंक अब अपनी मर्जी से ग्राहकों के ऊपर क्रेडिट कार्ड नेटवर्क नहीं थोप सकते. उन्हें क्रेडिट कार्ड के यूजर्स को नेटवर्क चुनने का विकल्प देना होगा.

अभी तक यह होता था कि यूजर्स को इश्यूअर की ओर से क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता था. क्रेडिट कार्ड का नेटवर्क क्या होगा, इसे तय करने का विकल्प या अधिकार ग्राहकों के पास नहीं होता था. रिजर्व बैंक ने निर्देश में इस बात का जिक्र भी किया है. उसने कहा है कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड इश्यूअर यानी बैंक आपस में समझौता कर ग्राहकों के विकल्प को सीमित कर रहे हैं. इसी कारण रिजर्व बैंक को डाइरेक्टिव जारी करना पड़ा है.

इस मामले पर रिजर्व बैंक ने कहा- चाहे बैंक का मामला हो या नॉन-बैंक इंस्टीट्यूशन का, कस्टमर के कार्ड नेटवर्क के बारे में निर्णय कस्टमर का नहीं होता है, बल्कि इश्यूअर और कार्ड नेटवर्क के समझौते से तय होता है. इस कारण रिजर्व बैंक ने कार्ड इश्यूअर और कार्ड नेटवर्क के बीच किसी तरह के समझौते पर रोक लगा दी है. रिजर्व बैंक ने निर्देश में साफ कहा है- कार्ड जारी करने वाले कार्ड नेटवर्क के साथ कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे, जिससे ग्राहकों के द्वारा अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवा लेने की राह में कोई रुकावट पैदा हो.

पुराने ग्राहकों को भी मिलेगा विकल्प

रिजर्व बैंक ने आगे कहा है- किसी योग्य ग्राहक को कार्ड इश्यूअर इस बात का विकल्प देंगे कि कार्ड लेते समय वे अपनी पसंद का कार्ड नेटवर्क चुन सकें. पुराने ग्राहकों को लेकर रिजर्व बैंक ने कहा है कि उन्हें कार्ड के रिन्यूअल के समय नेटवर्क चुनने का विकल्प दिया जा सकता है.

इन कंपनियों पर लागू नहीं होंगे नियम

बता दें कि ये नियम उन लोगों पर लागू नहीं होंगे, जिनके द्वारा जारी सक्रिय कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है. इसके अलावा कार्ड जारीकर्ता जो अपने स्वयं के अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, उन्हें इससे बाहर रखा गया है. बता दें कि ये नियम नोटिफिकेशन की तारीख से 6 महीने तक प्रभावी रहेंगे.

 

Recent Posts

  • झारखंड

निमियाघाट को मिला देश के सर्वश्रेष्ठ थाना का अवार्ड, 29 नवंबर को अमित शाह करेंगे सम्मानित

रांची: देश के तीन सर्वश्रेष्ठ थाना में से एक अवार्ड झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत…

9 hours ago
  • Uncategorized

संविधान दिवस पर पुलिस कर्मियों को दिलाई गई शपथ

जामताड़ा: संविधान दिवस के अवसर पर जामताड़ा पुलिस द्वारा संविधान की उद्देशिका का पाठ कर…

10 hours ago
  • झारखंड

हेमंत-कल्पना सोरेन ने पीएम मोदी से की मुलाकात, कहा- हम यहां आशीर्वाद लेने आए हैं

रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की चुनावी जीत के बाद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी…

11 hours ago
  • झारखंड

अदाणी फाउंडेशन द्वारा वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन और जैविक खेती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

गोड्डा: अदाणी अन्नपूर्णा कार्यक्रम के अंतर्गत 26 नवंबर को डुमरिया पंचायत भवन में वर्मी कम्पोस्ट…

12 hours ago
  • देश

रैपर बादशाह के क्लब के बाहर दो बम धमाके, CCTV में बाइक सवार आरोपी फरार होते दिखे

चंडीगढ़: 26 नवंबर को चंडीगढ़ से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां फेमस रैपर…

12 hours ago
  • झारखंड

बाबूलाल मरांडी का दो दिवसीय संथाल दौरा, चुनाव में घायल हुए लोगों से की मुलाकात

रांची: झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी दो दिवसीय संथाल दौरे पर पहुंचे. उन्होंने सबसे…

12 hours ago

This website uses cookies.