रांची: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि चुनाव प्रबंधन के संबंध में हरेक स्तर के लिए जिम्मेवारियां तय हैं. उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी पदाधिकारी/ कर्मी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का शत- प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें. मतदान की तैयारी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए. जानकारी की कमी से कहीं भी मतदाताओं को परेशानी नहीं होनी चाहिए. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन संचालन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बीएलओ से लेकर निर्वाचन पदाधिकारी तक के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं. इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए. किसी भी स्तर पर शिथिलता की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. ऐसे किसी भी शिकायत पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे.
डोर टू डोर सर्वे कर मतदाता सूची में मिलान करें
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि राज्य के जिन-जिन मतदान केन्द्रों पर पूर्व के चुनाव में मतदान प्रतिशत कम रहा है, वैसे चिन्हित मतदान केन्द्रों के क्षेत्र में डोर टू डोर सर्वे कराकर मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम का मिलान करें तथा मतदाताओं की उदासीनता को दूर करने के लिए उन्हें जागरूक करें. साथ ही यदि मतदाताओं को पूर्व में अगर कोई असुविधा हुई हो, तो उसका तत्काल निराकरण करते हुए मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने के प्रयास किए जाने चाहिए.
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में गति लाने का सख्त निर्देश
उन्होंने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु फॉर्म 6 प्राप्त करने की प्रक्रिया में गति लाने का सख्त निदेश दिया. उन्होंने डोर टू डोर सर्वे के दौरान छूटे हुए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए पंचायत/वार्ड स्तर पर उपलब्ध मानव संसाधन के बेहतर इस्तेमाल का निदेश दिया. उन्होंने मतदान केन्द्र जागरूकता समूह एवं वोलेंटियर को सक्रिय किए जाने पर भी बल दिया. 1 अप्रैल 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयुवर्ग के छूटे हुए अन्य योग्य नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने हेतु फॉर्म 6 भरकर जमा कर सकते हैं. लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर नामांकन की अंतिम तिथि के 10 दिन पूर्व तक फॉर्म 6 प्राप्त करने की तिथि निर्धारित है.
निर्वाचक सूची में नाम जुड़वाने के लिए इन तारीखों तक संग्रह किए जाएंगे फार्म 6
सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा एवं पलामू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 15 अप्रैल 2024 तक निर्वाचक सूची में नाम जुड़वाने से संबंधित फॉर्म 6 प्राप्त किया जायेगा. साथ ही चतरा, कोडरमा एवं हजारीबाग के लिए 23 अप्रैल 2024 तक फॉर्म 6 प्राप्त किये जा सकेंगे. वहीं गिरिडीह, धनबाद, रांची एवं जमशेदपुर के लिए 26 अप्रैल 2024 तक फॉर्म 6 प्राप्त किया जाएगा. इसके अलावा राजमहल, दुमका एवं गोड्डा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के नाम जोड़ने हेतु 4 मई 2024 तक फार्म 6 प्राप्त किये जा सकेंगे.
ये रहे उपस्थित
उक्त समीक्षा बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप सिंह, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा, राँची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, ओएसडी गीता चौबे एवं रांची जिले के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी उपस्थित थे.
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