रांची। रांची सिविल कोर्ट ने बुधवार को रांची हिंसा मामले में आरोपित मो. आरिफ को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने आरोपित की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद यह फैसला किया।
इससे पूर्व मंगलवार को नामजद आरोपितों में मोहम्मद आरिफ ने जमानत की गुहार लगाई थी।आरोपित मोहम्मद आरिफ पर गत दस जून को रांची में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। डोरंडा थाने में दर्ज एफआईआर कांड संख्या 149/22 में 10 लोगों के खिलाफ नामजद और 27 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रितांशु सिंह ने बताया कि मोहम्मद आरिफ की जमानत याचिका न्यायिक दंडाधिकारी अक्षत श्रीवास्तव की कोर्ट दायर की गई है।