रांची। राजधानी रांची में दस जून को हुई हिंसा में शामिल आरोपित मोहम्मद आरिफ ने सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। डोरंडा थाने में दर्ज एफआईआर कांड संख्या 149/22 में दस लोगों के खिलाफ नामजद और 27 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। नामजद आरोपित मोहम्मद आरिफ ने रांची सिविल कोर्ट में न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई है। मामले में अधिवक्ता प्रितांशु सिंह ने जानकारी देते हुए मंगलवार को बताया कि मोहम्मद आरिफ की जमानत याचिका के लिये कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसपर बुधवार को सुनवाई होगी।
मोहम्मद आरिफ पर 295(ए) को छोड़ कर सभी धाराओं में जमानत दी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि दस जून को जुमे की नमाज के बाद रांची के मेन रोड में हंगामा, तोडफोड़ और आगजनी के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद तक कर दी गई थी। रांची के सुजाता चौक से अलबर्ट एक्का चौक तक धारा 144 लागू कर दिया गया था। हिंसा के दौरान दो लोगों की मौत हो गई थी ।