रांचीः निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और कारोबारी अमित अग्रवाल की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. ईडी की हिरासत में रहनेवाली पूजा सिंघल ने अपनी जमानत याचिका को लेकर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है. उन्हें मनरेगा घोटाला और अवैध खनन मामले में पूछताछ के बाद मई 2022 में ईडी ने हिरासत में लिया था. फिलहाल पूजा सिंघल मनरेगा घोटाले के अन्य आरोपियों के साथ बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में सजा काट रही हैं.
ईडी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और शेल कंपनियों के जरिये निवेश मामले में 82.77 करोड़ रुपये की संपत्ति भी अटैच की है. झारखंड हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलने की वजह से पूजा सिंघल शीर्ष अदालत पहुंची हैं. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की अदालत में सोमवार को अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी है. उधर कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल दुबारा शीर्ष अदालत पहुंचे है.
उन्होंने ईडी की ओर से की गयी उनकी गिरफ्तारी और कोलकाता में एडवोकेट राजीव कुमार के कैश कांड में गिरफ्तारी को लेकर की गयी कार्रवाई का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत की अर्जी दी है. 30 नवंबर को शीर्ष अदालत ने अमित अग्रवाल को यह कहते हुए जमानत नहीं दी थी, कि मामला झारखंड हाईकोर्ट में लंबित है. इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश को दुबारा अमित अग्रवाल ने चुनौती दी है, जो जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में है. इसकी सुनवाई सोमवार को तय की है.