रांची। अपर न्यायायुक्त मनोज चंद्र झा की अदालत ने सोमवार को सम्राट गिरोह के सरगना जयनाथ साहू को हत्या के एक मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। यह मामला लापुंग थाना कांड संख्या 18/2008 से जुड़ा है।

मामले में वीरेंद्र साहू साहू उर्फ फेकू साहू की हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह प्रस्तुत किए गए थे। लेकिन सभी गवाह यह साबित नहीं कर पाए कि वीरेंद्र साहू की हत्या जयनाथ साहू ने करवाई है। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद जयनाथ साहू को इस मामले में बरी कर दिया। मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई। जयनाथ साहू की ओर से अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह ने पक्ष रखा।

उल्लेखनीय है कि सम्राट गिरोह का सरगना जयनाथ साहू झारखंड के अलग-अलग जिलों में आतंक का पर्याय रह चुका है।

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