रांची: अब मात्र 50 रुपए में मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा। इसके लिए कोर्ट-कचहरी कहीं का चक्कर नहीं लगाना होगा। पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है। यह सुविधा रांची नगर निगम की तरफ से शुरू की गई है। यहां रजिस्ट्रेशन के लिए jharsewa.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद तय जांच प्रक्रिया के बाद मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।

हालांकि इसमें केवल वही लोग आवेदन कर सकेंगे, जो रांची के रहनेवाले हैं। दूल्हा और दुल्हन में से किसी एक का रांची का होना अनिवार्य है। विवाहित जोड़े में से कोई भी मानसिक असंतुलन का शिकार नहीं होना चाहिए। दूल्हे की उम्र 21 वर्ष और दुल्हन की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

आवेदन की पूरी प्रक्रिया

विवाह का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आवेदक को एक नंबर दिया जाएगा। यह रेफरेंस नंबर होगा। यह नंबर आवेदन जमा करने के बाद निकली ऑनलाइन स्लिप पर भी मौजूद होगा। आवेदक को स्लिप और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भी निकलवाना होगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों की कॉपी प्रिंट आउट आवेदन के साथ नत्थी करनी होगी। जब नगर निगम का कोई भी कर्मचारी आवेदन का भौतिक सत्यापन करने जाएगा तो इन सभी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। कार्यालय में सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और यहीं सत्यापन के बाद मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।


आवेदन के लिए जरूरी हैं ये 7 दस्तावेज

  • दूल्हा और दुल्हनका निवास प्रमाण पत्र
  • दूल्हा और दुल्हनका आयु प्रमाण पत्र
  • दूल्हा और दुल्हन का डिजिटल हस्ताक्षर
  • गवाहों के डिजिटल हस्ताक्षर
  • तीन गवाहों का पासपोर्ट साइज फोटो
  • दूल्हा और दुल्हन का पासपोर्ट साइज फोटो
  • दूल्हा और दुल्हन की एक साथ फोटो


जुर्माने के ये 2 नियम

  • अगर किसी विवाहित जोड़े ने शादी के एक साल के अंदर विवाह का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया तो उनसे पांच रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लिया जाएगा।
  • अगर शादी पर किसी को ऐतराज है तो इसके लिए सात दिन के अंदर लोगों से आपत्ति मांगी जाएगी। आपत्ति दायर करने का शुल्क 500 रुपये रखा गया है।
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