रांची : रांची की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के महिला छात्रावास में एक सिरफिरे के घुसने के मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में एडीशनल चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, रांची के उपायुक्त, एसएसपी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वीसी को कोर्ट में तलब किया. सभी अधिकारी कोर्ट में पेश भी हुए.
कोर्ट के निर्देश के बाद यूनिवर्सिटी के महिला छात्रावास के आसपास 1-4 की कंपनी सुरक्षा के लिहाज से तैनात कर दी गई है. कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के कैंपस की चारदीवारी को ऊंचा करने का निर्देश दिया है. साथ ही सुरक्षा के सभी इंतजामों को पुख्ता करने का निर्देश दिया है. बता दें कि मंगलवार को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के महिला छात्रावास में एक सिरफिरे के घुस जाने की खबर आई थी.
झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि यह खबर मीडिया में आने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और अधिकारियों को आज सुनवाई के दौरान तलब किया. कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के नजदीक रिंग रोड पर पेड़-पौधे इस तरह लगाने को कहा है कि लॉ यूनिवर्सिटी कैंपस रिंग रोड से दिखाई न दे सके. कोर्ट ने लॉ यूनिवर्सिटी कैंपस के सामने टीओपी बनाकर वहां दो महिला कॉस्टेबल, दो पुलिस कॉस्टेबल और एक सीनियर ऑफिसर को नियुक्त करने का निर्देश दिया है. खंडपीठ ने लॉ यूनिवर्सिटी के वीसी को गर्ल्स हॉस्टल के लिए दो वार्डन नियुक्त करने का निर्देश दिया है, साथ ही उसके रहने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 16 सितंबर निर्धारित की है.
बता दें कि राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र स्थित यूनिवर्सिटी में मंगलवार देर रात एक सिरफिरा दीवार फांद कर अंदर घुस गया था. अनजान युवक को देखकर हॉस्टल की छात्राओं ने उसे दबोच लिया. इस मामले की जानकारी छात्राओं ने यूनिवर्सिटी प्रबंधक को दी थी. बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार युवक की पहचान धीरेंद्र के रूप में हुई है. वह पिठौरिया का रहनेवाला है.