रांची:  निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार एवं बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम बिनोद प्रसाद सिन्हा की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में बुधवार को हुई। अदालत ने पूजा सिंघल और सुमन कुमार के आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।

इस मामले में आरोपित राम बिनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ आरोप गठित पूर्व में हो चुका है। ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल, सुमन और राम विनोद सिन्हा की न्यायिक हिरासत अवधि 16 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है।

उल्लेखनीय है कि ईडी ने पांच मई, 2022 पूजा सिंघल के ठिकाने पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में पूजा सिंघल के सहयोगी सीए सुमन कुमार के पास से कुल 19.31 करोड़ रुपये नकदी बरामद हुए थे। ईडी ने सुमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल से पूछताछ की और बाद में उन्हें 11 मई, 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस दौरान पूजा सिंघल को ईडी ने पूछताछ के लिए दो बार रिमांड पर भी लिया था।

पूजा सिंघल की अर्जी पर फैसला सुरक्षित
दूसरी ओर निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की ओर से संपूर्ण पुलिस पेपर मांगे जाने संबंधी अर्जी पर बुधवार को ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया। ईडी की ओर से कहा गया कि अभी अनुसंधान चल रहा है। इसलिए मामले से संबंधित सारे स्टेटमेंट आरोपित को नहीं दिया जा सकता है। पूजा सिंघल की ओर से कहा गया था कि पूरे मामले को समझने और सारे तथ्य को जानना जरूरी है। इसलिए आवश्यक दस्तावेज जरूरी है। कोर्ट ने उनका पक्ष सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखा है।

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