रांची: ईडी ने मनी लाउंड्रिंग के आरोप में संजीवनी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के अधीन चल रहे पल्स हॉस्पिटल और पल्स डायग्नोस्टिक को अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश जारी कर दिया है. जब्त संपत्तियों में अस्पताल में लगे उपकरण और मशीनों के अलावा अमिता झा (अभिषेक झा की मां) के नाम पर खरीदी गयी जमीन शामिल है. जब्त संपत्ति की कीमत 82.77 करोड़ रुपये आंकी गयी है. इन संपत्तियों पर फिलहाल उसके वर्तमान मालिकों का ही कब्जा रहेगा. यानी अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर पहले की तरह चलते रहेंगे, लेकिन इनकी खरीद-बिक्री नहीं हो सकेगी.
ईडी ने जांच में पाया कि आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल द्वारा अपनी नाजायज आमदनी को जायज करार देने के लिए बैंकिंग चैनलों का इस्तेमाल करते हुए मनी लाउंड्रिंग की गयी. अपने पति अभिषेक झा के बैंक खातोंं में पलामू में उपायुक्त रहते हुए नकद राशि जमा करायी. अभिषेक झा ने पूजा सिंघल की नाजायज आमदनी को सही करार देने के लिए इसे ऑस्ट्रेलिया में खुद के द्वारा कमायी गयी राशि बतायी. हालांकि वह अपने दावे के साबित करने में सफल नहीं हो सके.
जांच में पाया गया कि मनी लाउंड्रिंग की राशि पल्स हॉस्पिटल, पल्स डायग्नोस्टिक और जमीन खरीदने में इस्तेमाल की गयी. संजीवनी हेल्थ केयर के शेयरों का नये सिरे से बंटवारा किया गया था. पूछताछ में यह दावा किया गया कि अमिता झा ने संजीवनी से मिले अपने वेतन की राशि का निवेश किया है. पर जांच में पाया गया कि उस वक्त तक संजीवनी शुरू ही नहीं हुई थी. पल्स अस्पताल की जांच में यह पाया गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भवन निर्माण का खर्च सिर्फ 13.19 करोड़ रुपये बताया गया.