रांची। पुलिस हिरासत से एक वारंटी को छुड़ाने के मामले में सजायाफ्ता रामेश्वर महतो को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिली है। पूर्व में इसी मामले में ढुल्लू महतो, राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता और गंगा प्रसाद गुप्ता को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
बुधवार को याचिकाकर्ता की ओर से दायर क्रिमिनल रिवीजन की सुनवाई में उनकी ओर से दायर जमानत की गुहार लगाई गई थी। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की कोर्ट में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अखौरी अविनाश, अजय शाह ने पैरवी की थी। ढुल्लू महतो पर पुलिस अभिरक्षा से वारंटी राजेश गुप्ता को छुड़ाने का आरोप था।