रांची : रेरा ने चास बोकारो के 6 प्रोजेक्ट को अटैच कर दिया था. बिल्डर ने फ्लैट खरीदारों से पैसे लेने के बावजूद उन्हें ठगा. इसके बाद रेरा ने कार्रवाई की थी. वहीं फ्लैट खरीदारों के पैसे लौटाने का आदेश दिया था. लेकिन बिल्डर ने रेरा कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया. इतना ही नहीं प्रोजेक्ट अटैच किए जाने के बावजूद फ्लैटों की खरीद बिक्री की जा रही है. अब रेरा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्टार चास, बोकारो को पत्राचार किया है. वहीं आदेश दिया गया है कि अटैच किए गए 6 प्रोजेक्ट में से किसी भी फ्लैट की बिक्री हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है तो अगले आदेश तक किसी भी तरह के एग्रीमेंट या रजिस्ट्री नहीं करेंगे. वहीं इसकी सूचना तत्काल रेरा को देंगे.
फ्लैट खरीदने वाले खुद होंगे जिम्मेवार
रेरा ने एक आम सूचना जारी की है. जिसमें कहा गया है कि राज बिल्डटेक और उसके पार्टनर अनिल कुमार सिंह अटैच किए गए प्रोजेक्ट में फ्लैट के डिस्पोजल के लिए उसे बेच रहे है. जबकि रेरा ने उनके 6 प्रोजेक्ट को अटैच कर दिया था. साथ ही किसी भी तरह के कारोबार पर रोक लगा दी थी. रेरा ने लोगों से कहा है कि 6 प्रोजेक्ट में किसी भी फ्लैट की बुकिंग या एग्रीमेंट ना करें. सूचना के बाद भी अगर फ्लैट की खरीदारी कोई ग्राहक करता है तो इसकी जिम्मेवार वे खुद होंगे.
पैसे लौटाने वाले आदेश का उल्लंघन
राज बिल्डटेक और उसके पार्टनर्स अनिल कुमार सिंह ने फ्लैट खरीदारों की शिकायत के बाद रेरा कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी. वहीं शिकायत दर्ज करने वाले फ्लैट खरीदारों को राशि ब्याज सहित वापस करने की बात कही थी. इसके बावजूद फ्लैट खरीदारों की राशि नहीं लौटी गई. रेरा कोर्ट ने कई बार उन्हें आदेश दिया कि वह फ्लैट खरीदारों की राशि वापस कर दे. आदेश के बाद भी राज बिल्डटेक और पार्टनर अनिल कुमार सिंह ने लोगों का पैसा नहीं लौटाया.
इन प्रोजेक्ट की खरीद-बिक्री पर लगी है रोक
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