High Court : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ‘पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद’ के नारे लगाने वाले फैजल उर्फ फैजान को एक अनोखी सजा सुनाई है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसे हर महीने दो बार स्थानीय पुलिस थाने जाकर राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देनी होगी और इस दौरान ‘भारत माता की जय’ के नारे भी लगाने होंगे.
यह मामला 17 मई का है, जब फैजल ने देश विरोधी नारे लगाए थे. मिसरोद पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. फैजल के वकील ने कोर्ट में स्वीकार किया कि उसने इन नारेबाजी की थी. हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए उसे हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक मिसरोद थाने में उपस्थित रहने की शर्त रखी है.
कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि फैजल के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं और उसके द्वारा देश विरोधी नारे लगाने को गंभीर अपराध माना गया है. कोर्ट ने फैजल को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि उनके पास फैजल का नारे लगाते हुए एक वीडियो है, लेकिन यह वीडियो अदालत में पेश नहीं किया गया, जिसके कारण जमानत की सुनवाई में कई महीनों की देरी हुई.
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