रांची। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से अगले आदेश तक राहत जारी रहेगी। मामले में राहुल गांधी की ओर से जवाब के लिए समय की मांग की गई। अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए जवाब पेश करने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया है। अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। पूर्व में अदालत ने निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगाते हुए उन्हें राहत दी थी, उसे अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में जिला के निचली अदालत से राहुल गांधी के खिलाफ जारी वारंट को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा पुर में अदालत के द्वारा जवाब के लिए दिए गए आदेश के आलोक में अदालत को जानकारी दी कि वह जवाब पेश नहीं कर पाए हैं इसलिए उन्हें समय दी जाए अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें जवाब पेश करने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया है।
पूर्व में उन्होंने अदालत को बताया कि यह राजनीति से प्रेरित होकर केस दायर किया गया है। निचली अदालत ने जो वारंट जारी की है। यह उचित नहीं है. इसमें नियम का अनुपालन नहीं किया गया है। इसलिए इसे निरस्त कर दिया जाए। अदालत ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत देते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था. प्रताप कुमार ने राहुल गांधी के द्वारा अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले में चाईबासा की निचली अदालत में शिकायत दायर की थी। उस याचिका पर सुनवाई के उपरांत जज ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था। समन जारी करने के बाद भी राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने के बाद अदालत ने वारंट जारी किया था। उसी जारी समन और वारंट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। उसी याचिका पर सुनवाई हुई।