नई दिल्ली: पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ POCSO एक्ट में मामला दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने जानकारी देते हुए कहा कि राहुल गांधी पर 2021 में दिल्ली कैंट इलाके में एक नाबालिक बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार और हत्या के मामले में POCSO एक्ट के तहत दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने पीड़ित बच्ची और उसके परिवार की पहचान को उजागर करने के आरोप में राहुल गांधी पर केस दर्ज किया है. बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल एक्टिविस्ट मकरंद सुरेश म्हादलेकर की ओर से दायर याचिका का निपटारा कर दिया है. बता दें कि राहुल गांधी ने 2021 में नाबालिग दलित रेप पीड़िता के परिवार की फोटो ट्वीट की थी, जो कानून का उल्लंघन है.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है. इसको लेकर राहुल गांधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिन धाराओं के तहत राहुल पर मामला दर्ज हुआ है, उसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है. दिल्ली पुलिस पहले ही इस मामले में देर कर चुकी है, इसलिए अब और देर नहीं करते हुए जल्द से जल्दी राहुल गांधी की गिरफ़्तारी होनी चाहिए. बता दें कि मामला दिल्ली कैंट के ओल्ड नांगल गांव का है. 1 अगस्त 2021 को 9 साल की एक नाबालिग दलित बच्ची श्मशान के वाटर कूलर से पानी लेने गई थी जहां बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी. इस मामले में श्मशान में बने मंदिर के पुजारी राधेश्याम समेत 4 लोग आरोपी हैं.
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