जमशेदपुर : झारखंड पंचायती राज नियमावली पेसा कानून को सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल में रद्द करने की मांग को लेकर कल्याण पूर्वी सिंहभूम विलकिंसन नियम कानून के बैनर तले आदिवासी समाज के स्थानीय लोगों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया. साथ ही मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम पर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौपा.
प्रदर्शन करने वाले लोगों ने कहा कि सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल में विलकिंसन नियम कानून लागू है. इस क्षेत्र में सरकार के द्वारा थोपा गया पेसा कानून लागू नहीं हो सकता. ये कानून आदिवासियों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं. झारखंड सरकार के एक मौजा में 7 से अधिक ग्राम सभा है, तो मान्यता किस ग्रामसभा को मिलेगी. कोल्हान के विलकिंसन नियम कानून को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है.
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल में विलकिंसन नियम कानून लागू है. 1837 भारत मे संविधान अनुछेद 372 अनुछेद 13(3)(क) अनुसूचित जिला 1874 अधिनियम संविधान की धारा 244(1) के उपर मे झारखंड सरकार का थोपा गया पेसा कानून अधिनियम लागू नही हो सकता है. प्रदर्शनकारियों ने सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल में थोपा गया पेसा कानून नियम को अविलंब रद्द करने की मांग की गई है.
इसे भी पढ़ें: शिव मंदिर से चोरी हुए लड्डू गोपाल की मूर्ति बरामद, एक गिरफ्तार