रांची : उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रांची राहुल कुमार सिन्हा ने प्राथमिकी अभियुक्त संतोष राय तथा उनके चारों साथियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी है. संतोष व उनके साथियों के खिलाफ लूटपाट की साजिश करने का आरोप था. जब इस बारे में उनलोगों से पूछताछ की गयी तो बताया गया कि वे सभी पंडरा बाजार समिति के एक व्यवसायी बाजार समिति से उसके घर तक आने के बीच लूट-पाट करने फिराक में थे. तलाशी के दौरान 01 (एक) 315 एम0एम0 बोर का देशी निर्मित लोडेड कट्टा, 315 (08 एम0एम0) बोर का 01 (एक) जिन्दा गोली, 01 (एक) 7.65 एम0एम0 बोर का देशी निर्मित पिस्टल, 7.65 एमएम बोर का 04 (चार) जिंदा गोली बरामद किया गया. डीसी ने सुखदेवनगर थाना काण्ड सं0-366/23 दिनांक 29.08.2023 से सबंधित प्रतिवेदनों का अवलोकन के बाद शस्त्र अधिनियम की धारा- 26/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है.
विगत 28 अगस्त को पुलिस गुप्त सूचना मिली थी कि पंडरा बाजार समिति के एक व्यवसायी को लूट-पाट करने के उद्देश्य से कई दिनों से कुछ अपराधियों द्वारा रेकी की जा रही है. वादी द्वारा अपने वरीय पदाधिकारी को कराते हुए इस संबंध में सन्हा दर्ज कर वरीय पुलिस पदाधिकारी के निदेशानुसार कार्रवाई के लिए गठित टीम ने अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया. गुप्तचर द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आरोपी संतोष राय अपने कुछ साथियों के साथ पहाड़ी मंदिर से नवाटोली चौक के पास स्थित एक घर में छापामारी टीम के द्वारा पकड़ा गया.
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