रांची। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से चार अगस्त तक चलेगा। इसे देखते हुए विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि नहीं किया जा सकेगा।

सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधानसभा सत्र के लिए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने धारा-144 के के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड विधानसभा (नया विधानसभा) परिसर के 750 मीटर के दायरे में कई प्रकार की निषेधाज्ञा लागू की है।इस क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं।वहीं, किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना मना है।

Share.
Exit mobile version