रांची। भारत निर्वाचन आयोग ने 25 मई को 66-मांडर (अजजा) विधानसभा क्षेत्र उप चुनाव की घोषणा कर दी है। घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।

निष्पक्ष उप चुनाव और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति होने तक या अधिकतम 60 दिनों तक रांची के सदर एसडीओ दीपक दुबे ने अनुमंडल अंतर्गत मांडर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी है। ये निषेधाज्ञा 26 मई को पूर्वाह्न से जारी है। मांडर सीट पर 23 जून को वोट डाले जायेंगे। 26 को वोटों की गिनती होगी। 28 जून को उप चुनाव की प्रक्रिया तक आचार संहिता लागू रहेगी।

उल्लेखनीय है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में मांडर विधायक और झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। दो साल से अधिक की सजा मिलने के कारण बंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो चुकी है। उसी सीट पर उपचुनाव होना है।

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