रांची: जिला प्रशासन 23 अगस्त को रांची में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. आदेश में कहा गया है कि राजधानी में कुछ संगठनों, दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली की सूचना है. वहीं मुख्यमंत्री आवास घेराव की भी संभावना है. हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह यह कार्यक्रम राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, कांके रोड पर भी हो रहे हैं. ऐसे कार्यक्रमों से सरकारी काम काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने की संभावना है. साथ ही विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने के अलावा शांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. इसे ध्यान में रखते हुए एसडीओ ने कई चीजों पर रोक लगा दी है. यह आदेश सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक रहेगा. मोहराबादी मैदान के 500 मीटर परिधि में (मैदान को छोडकर) निषेधाज्ञा जारी रहेगी.
नहीं कर सकेंगे ये काम
- उक्त क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर).
- किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).
- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गडासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर).
- किसी प्रकार का घरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना.
- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर).
- मुखौटा आदि द्वारा चेहरे को ढक कर पहचान छिपाना.