धनबाद : सुप्रीम कोर्ट व आपदा प्रबंधन प्राधिकार के आदेश की वजह से इस बार दीपावली व छठ के दौरान जिले में दुकानदारों को पटाखा बेचने की अनुमति नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने पटाखा फोड़ने पर भी रोक लगा रखी है। ऐसी स्थिति में चोरी-छिपे पटाखा फोड़नेवालों पर भी कार्रवाई होगी। अनुमति नहीं मिलने की वजह से इस बार अब तक जिले में पटाखे की दुकानें नहीं दिख रही है। धनबाद और साहिबगंज जिला प्रशासन के पास पटाखा बेचने के लिए लाइसेंस के लिए लोगों ने आवेदन दिए थे। प्रशासन की तरफ से लाइसेंज जारी नहीं किए जा रहे हैं।
दिवाली पर अस्थायी लाइसेंस निर्गत करने की रही परंपरा
कोरोना से पहले दो साल पूर्व तक पटाखा दुकानों के लिए जिला शस्त्र शाखा से अस्थायी लाइसेंस निर्गत किया जाता था। इसके लिए अखबारों में सूचना भी प्रकाशित करायी जाती थी। पिछले साल भी सूचना प्रकाशित करायी गई थी। इसके बाद कुछ लोगों ने पांच सौ रुपये के ड्राफ्ट के साथ आवेदन भी किया था लेकिन न तो लाइसेंस दिया गया और न ही शुल्क संबंधी ड्राफ्ट ही वापस किया गया।
राजमहल के पटाखा दुकानदार संजय प्रमाणिक ने बताया कि पूर्व में भी एक बार ड्राफ्ट जमा करने के बाद भी लाइसेंस नहीं मिला था। ऐसी स्थिति में ड्राफ्ट वापस कर दिया गया था लेकिन पिछले साल ड्राफ्ट वापस नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि वे लोग जिला प्रशासन के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं।