JJoharlive Team
रांची। पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से मतदान एवं मतगणना कराने के लिए झारखंड में शुष्क दिवस(ड्राई डे) घोषित किया गया था। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी हो गयी थी। मगर, अब उत्पाद विभाग ने इसमें बदलाव लाते हुए कुछ जिलों में शराब की दुकान को खोलने का आदेश निकाल दिया है। उत्पाद विभाग ने अपने ही अधिसूचना में बदलाव लाते हुए नई अधिसूचना जारी की है।
इन-इन जिलों में खुले रहेंगे शराब दुकान
- रांची नगर निगम एवं बुंडू नगर पंचायत
- जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो नगर निगम एवं जुगसलाई नगर परिषद
- धनबाद नगर निगम
- बोकारो स्टील सिटी शहरी क्षेत्र, चास नगर निगम एवं बेरमो नगर परिषद
- रामगढ़ नगर परिषद एवं छावनी क्षेत्र
- सरायकेला- खरसावां में आदित्यपुर नगर निगम, कपाली नगर परिषद एवं सरायकेला नगर पंचायत