रांची: झारखंड के रांची स्थित चेशायर होम रोड जमीन घोटाला मामले में आरोपी प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है.सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने बुधवार, 28 अगस्त को यह फैसला सुनाया, जिससे प्रेम प्रकाश को बड़ी राहत मिली है.

गौरतलब है कि 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और प्रेम प्रकाश की ओर से प्रस्तुत की गई दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज, 28 अगस्त को सुनवाई के बाद प्रेम प्रकाश को जमानत दे दी गई.

 

इससे पहले, 25 अगस्त 2022 को ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने प्रेम प्रकाश के हरमू स्थित शैलोदय आवास पर छापेमारी की थी, जिसमें उसके घर से पुलिस के दो हथियार बरामद किए गए थे.

 

यह मामला रांची के बड़गाईं अंचल के चेशायर होम रोड की जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री से जुड़ा हुआ है.इसी मामले में ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को भी गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जेल में बंद हैं.

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