Joharlive teen: जेवीएम विधायक प्रदीप यादव ने गुरुवार को यौन उत्पीड़न मामले में देवघर कोर्ट में सरेंडर किया। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दरअसल, 16 जुलाई को प्रदीप कुमार यादव की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।
ज्ञातव्य हो कि अपनी ही पार्टी (जेवीएम) की नेत्री के साथ यौन शोषण का आरोप उनपर लगा है। पिछले दिनों प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका झारखंड हाइकोर्ट ने खारिज कर दी थी।
हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चैधरी की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए प्राथमिकी में लगाये गये आरोपों को गंभीर बताया था। इसके बाद अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि पीड़िता हाइकोर्ट में वकालत करती हैं, वह अधिवक्ता भी हैं। प्राथमिकी में आरोपी व पीड़िता के बीच हुई बातचीत का सबूत भी दिया गया है। मामले का अनुसंधान चल रहा है। कोर्ट ने कहा था कि आरोपी विधायक हैं। प्रभावशाली भी हैं. वैसी स्थिति में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है।