रांची। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। रांची ईडी की कोर्ट में अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें, अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका पर न्यायाधीश पी के शर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसपर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अभिषेक झा को बेल देने से इनकार करते हुए अर्जी खारिज कर दी।
आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिषेक झा आरोपी हैं। उनके खिलाफ ईडी कोर्ट से समन जारी हुआ है। जिसके बाद अग्रिम जमानत के लिए झा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें ईडी की तरफ से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने पक्ष रखा, वहीं अभिषेक झा की बचाव के लिए अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी और हाईकोर्ट की अधिवक्ता शौर्या भारद्वाज ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा।