Joharlive Team
रांची। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के आदेश के मद्देनजर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने दीपावली, छठ और क्रिसमस त्योहार को देखते हुए पटाखों को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत रांची समेत 14 शहरों में सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री हो सकेगी। साथ ही लोग सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाकर त्योहार मना सकेंगे।
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के आदेश के मद्देनजर इस साल झारखंड की राजधानी रांची, रामगढ़, बोकारो, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले के शहरों में केवल ग्रीन पटाखे की ही बिक्री हो सकेगी। आदेश में कहा गया है कि एनजीटी के गाइडलाइन के मुताबिक इन जिलों में वायु गुणवत्ता की जांच करने पर नवंबर 2019 में यहां की हवा मॉडरेट पोल्यूटेड यानी थोड़ा प्रदूषित श्रेणी में पाई गई थी। इससे हवा और दूषित न हो, इसके लिए यह कदम उठाया गया है। गाइड लाइन में स्पष्ट किया गया है कि दीपावली के दिन इन शहरों में रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक सिर्फ 2 घंटे ही ग्रीन क्रैकर्स से आतिशबाजी की जा सकेगी।
14 शहरों के अलावा शेष 10 जिलों में यानी चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा , गुमला, सिमडेगा खूंटी, कोडरमा, जामताड़ा और दुमका के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता का स्तर नवंबर 2019 के दौरान अच्छा और संतोषप्रद की श्रेणी में थी। ऐसे में इन जिलों में लोग आम पटाखे जला सकेंगे लेकिन ध्वनि सीमा 125 dB(A) से कम होनी चाहिए। इन जिलों में भी दीपावली के दिन रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही लोग पटाखे जला सकेंगे।