रांची : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पूर्वी जोनल बेंच कोलकाता ने झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव यतीन्द्र कुमार दास के खिलाफ दोनों मामले में क्लीन चिट दे दी है. कोर्ट ने 13 सितंबर 2023 बुधवार को यतीन्द्र कुमार दास के मामले की सुनवाई की थी. इस दौरान अपने पूर्व में दिये तीनों आदेश दिनांक 28.07.2022, 24.08.2022 एवं 13.09.2022 को खारिज करते हुए इसे अपलोपित कर दिया. मामले में पर्षद के सदस्य सचिव यतीन्द्र कुमार दास के द्वारा एनजीटी में एक आइए दायर किया गया था. जिसपर कोर्ट कोलकाता ने संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की.
बता दें कि कोर्ट ने ग्रीनलैंड वेस्ट मैनेजमेंट इंटरप्राइज बनाम स्टेट आफ झारखंड और अन्य की सुनवाई के दौरान सदस्य सचिव पर प्रतिशपथ पत्र समय पर नहीं दायर करने को लेकर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया था. साथ ही ग्रीनलैंड वेस्ट मैनेजमेंट इंटरप्राइजेज के विरूद्व गणना की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि का खुलासा नहीं करने के कारण मुख्य सचिव झारखंड को एनजीटी कोर्ट ने यह निर्देश दिया था पर्षद के सदस्य सचिव के एसीआर में उचित प्रविष्टि की जाये. वहीं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि शून्य कर देने के कारण मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया गया था कि सदस्य सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाये.
पहले लगाया था जुर्माना
एक दूसरे मामले में एनजीटी कोर्ट ने 13.07.2022 को सुनवाई के दौरान प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव यतीन्द्र कुमार दास पर प्रतिशपथ पत्र ससमय दायर नहीं होने पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया था एवं मुख्य सचिव झारखंड को यह निर्देश दिया था कि इनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाये. इस मामले में माननीय एनजीटी, पूर्वी जोनल बेंच कोलकाता ने 12 सितंबर 2023 गुरुवार मंगलवार को सुनवाई के दौरान अपने पूर्व के आदेश को खारिज करते हुए इसे अपलोपित कर दिया. इस मामले में भी दास ने एनजीटी में एक आइए दायर किया था.