रांची: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि राज्य में पहली बार लोकसभा आम चुनाव के साथ -साथ गांडेय में विधानसभा का उप चुनाव एक साथ कराया जा रहा है. सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा है कि वे इन चुनावों के स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं त्रुटिरहित संचालन में अपनी महती भूमिका निभाकर लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाएं. उन्होंने निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को रेखांकित करते हुए कहा कि वह इनसे अपने हरेक कार्यकर्ता को अनिवार्य रूप से भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों से अवगत करा दें, ताकि जानकारी की कमी के कारण उनके द्वारा अनजाने में भी भारत निर्वाचन आयोग के संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होने पाए. वह आज अपने कार्यालय के सभाकक्ष में सभी लोक सभा आम चुनाव 2024 एवं 31-गांडेय विधानसभा उप-चुनाव के बाबत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने इस अवसर पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के स्तर से जारी “राजनीतिक दलों के लिए हस्तक” की प्रतियां उपलब्ध कराते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से संबंधित राजनीतिक दलों से संबंधित जारी सभी दिशा निर्देशों को इसमें संकलित किया गया है. उन्होंने कहा कि इस मैनुअल का गंभीरता से अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन में सभी राजनीतिक दलों का सक्रिय सहयोग मिल सके. कार्यशाला के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए प्रश्नोत्तरी सत्र भी आयोजित किया गया. जिसमें निर्वाचन संबंधी विभिन्न विषयों से संबंधित उनकी शंकाओं का निवारण किया गया.

कार्यशाला में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप सिंह, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देव दास दत्ता सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे.

शहरी क्षेत्रों में गठित सभी वोटर अवेयरनेस फोरम को क्रियाशील रखने के निदेश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा कि वह आगामी 20 से 30 मार्च 2024 तक, खासकर शहरी क्षेत्रों में, विशेष अभियान चलाकर वोटर अवेयरनेस फ़ोरम के माध्यम से मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रयोग एवं नैतिक मतदान के प्रति जागरूक करने तथा उनकी चुनाव के प्रति उदाशीनता के कारणों से अवगत होंगे. यदि मतदाता किसी खास असुविधावश अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हों तो वैसे कारणों का तत्काल निवारण कराकर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करें. उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 135 बी के तहत अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सभी सरकारी/गैर सरकारी/व्यवसायिक संस्थानों के कर्मियों के लिए सवैतनिक अवकाश का प्रावधान किया गया है. भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए हर एक संस्थान में मतदाता जागरूकता के लिए वोटर अवेयरनेस फोरम गठित करने का प्रावधान किया है. किसी भी सरकारी/गैरसरकारी/ निजी अथवा व्यवसायिक संस्थान में वोटर अवेयरनेस फोरम गठित कराकर उसे त्वरित क्रियाशील कराएं. यदि पिछले चुनावों में किसी खास स्थान पर मतदान का प्रतिशत कम रहा हो, तो निकट के मतदाता वोटर अवेयरनेस फोरम के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनसे फीडबैक प्राप्त करें एवं प्राप्त फीडबैक के आधार पर उस क्षेत्र के मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रयोग में यदि कोई भी असुविधा संभावित हो तो उसका तत्काल निराकरण सुनिश्चित करवाएं. वह आज अपने कार्यालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूबे के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियो के साथ विभिन्न जिलों में लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे.

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