जामताड़ा : अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विकास आनंद लागूरी की अध्यक्षता में जामताड़ा थाना परिसर में पुनि सह थाना प्रभारी राजेश कुमार मंडल और मिहिजाम थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे की उपस्थिति में रविवार को जामताड़ा के होटल और लॉज संचालकों की बैठक हुई. जिसमें संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से सख्त निर्देश दिए गए. साथ ही होटल एवं लॉज संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया. संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा कि होटल या लॉज में कमरा देने के पहले मुसाफिर का पहचान पत्र ले और उसका एंट्री रजिस्टर में नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ स्पष्ट रूप से दर्ज करें. यदि पुरुष यात्री के साथ कोई महिला मुसाफिर है तो संबंधित पुरुष से उसका क्या संबंध है इसकी जानकारी भी दर्ज करें. एसडीपीओ ने सभी होटल संचालकों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि विदेशी मुसाफिरों के लिए सरकार द्वारा जारी फॉर्म सी के तहत सभी जानकारी एकत्रित करना होटल प्रबंधन के लिए अनिवार्य है. उन्होंने विदेशी पर्यटकों से जुड़ी जानकारी तत्काल स्थानीय थाना व पुलिस के विदेश शाखा को उपलब्ध कराने की बात कही. विदेशी पर्यटकों से जुड़ी जानकारी को होटल संचालक द्वारा सरकारी पोर्टल indianfrro.gov.in पर अपडेट करना भी सभी होटल संचालकों के लिए अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि होटल के एंट्री गेट, रिसेप्शन गैलरी पार्किंग और डायनिंग एरिया में आवश्यक रूप से निगरानी हेतु सीसीटीवी कैमरा लगाने के साथ डेटा को सुरक्षित रखना होगा. बिना परिचय पत्र के किसी भी स्थिति में मुसाफिरों को नहीं ठहराया जाये. उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का पालन कड़ाई से किया जाए. पुलिस के द्वारा चेकिंग के समय अगर पाया जाता है कि होटल या लॉज संचालक के द्वारा पुलिस के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तो संबंधित होटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.