रांची : झारखंड में पीएम के दो दिवसीय दौरे को लेकर रांची के कई इलाकों में धारा-144 लागू किया गया है. जानकारी के अनुसार राज्यस्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ 15 नवंबर को मोरहाबादी मैदान से रैली के रूप में चल कर मुख्यमंत्री आवास का घेराव और नंग-धडंग प्रदर्शन किए जाने की सूचना है. घेराव-प्रदर्शन से प्रशासन के कामी-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था भी बाधित होगी. इसी को लेकर अनुमंडल दण्डाधिकारी दीपक दूबे ने सोमवार से राजधानी के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दिया है.
इसके तहत रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र में निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किया है. यह निषेधाज्ञा आज, मंगलवार 14 नवंबर शाम 6 बजे से 15 नवंबर रात 11 बजे तक के लिए लागू रहेगी. वहीं अगर कोई भी इसका उल्लंधन करता है तो उसपर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
आदेश में क्या कहा गया है, जानें
अनुमंडल दण्डाधिकारी दीपक दूबे ने अपने आदेश में कहा गया है कि राज्यस्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ द्वारा 15 नवंबर, 2023 को मोरहाबादी मैदान से रैली के रूप में चलकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव एवं नंग-धडंग प्रदर्शन किए जाने की सूचना है. 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के क्रम में कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं. साथ ही, प्रधानमंत्री का रांची परिदर्शन भी संभावित है. इसी को घ्यान में रखते हुए धारा-144 लागू किया गया है.
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