रांचीः झारखंड में अधिवक्ता और न्यायिक कर्मी सिविल कोर्ट में फिजिकली सुनवाई जल्द शुरू कराने की मांग लगातार कर रहे थे. इस दिशा में हाई कोर्ट ने गुरूवार को फैसला लेते हुए शुक्रवार से प्रदेश सभी सिविल कोर्ट में फिजिकली सुनवाई को लेकर पत्र जारी कर दिया है.
कोरोना काल में करीब पिछले दो साल से हाई कोर्ट के साथ-साथ राज्य के तमाम सिविल कोर्ट में जरूरी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चल रही थी. लेकिन अब इसको लेकर राज्य के वकील और मुवक्किलों के लिए खुशखबरी है. राज्य के सभी सिविल कोर्ट शुक्रवार से दोबार फिजिकल मोड में काम करेगा.
झारखंड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल गौतम चौधरी ने 30 सितंबर को पत्र जारी कर न्यायिक आयुक्त रांची सहित झारखंड राज्य के सभी प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निर्देश दिया है. रजिस्ट्रार जनरल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पत्र के माध्यम से सभी को सूचित किया है कि झारखंड राज्य के सभी जिला न्यायालय और उपमंडल न्यायालय को कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए अगले आदेश तक के लिए फिजिकल तरीके से काम शुरू करने का निर्देश दिया है.
पूर्व में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन के आदेश के आलोक में राज्य के सभी सिविल कोर्ट और उपमंडल न्यायालय में फिजिकली कामकाज बंद कर दिया गया था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्य करने का निर्देश दिया गया था. उसके बाद फिर से हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में कुछ मामले का फिजिकल और कुछ मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काम करने का निर्देश दिया गया था. लेकिन अब पूरी तरह से जिला के सिविल कोर्ट को फिजिकल तरीके से शुरू करने का निर्देश दिया है.