Joharlive Team
रांची। झारखंड उच्च न्यायालय में गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर (पीआईएल) कर उनकी शैक्षणिक डिग्री की जांच की मांग की गयी है।
जमशेदपुर निवासी दानिश ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सांसद निशिकांत दुबे की डिग्री पर सवाल उठाते हुए उनकी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) की डिग्री की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की गयी है। साथ ही अदालत से मामले में ब्यूरो को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ता ने निर्वाचन आयोग से निशिकांत दुबे की लोकसभा सदस्यता तत्काल निरस्त करने की भी मांग की है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, श्री निशिकांत दुबे ने वर्ष 2009, वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग को जो हलफनामा दिया है, उसमें बताया है कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए की डिग्री ली है।
लेकिन, पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचना का अधिकार के तहत मांगी गयी सूचना के जवाब में कहा है कि निशिकांत दुबे नाम के किसी भी व्यक्ति ने दिल्ली विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट की डिग्री नहीं ली है।
याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के निदेशक एवं निशिकांत दुबे को पक्षकार बनाया गया है।