रांचीः रिनपास में विक्षिप्त महिला की हुई मौत मामले की निष्पक्ष जांच हो. इसकी मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है. झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता अभय मिश्रा ने बताया कि जयती शिमलई के खिलाफ कांके की रहने वाले सोनू मुंडा ने क्रिमिनल रिट दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि रिनपास कैंपस में विक्षिप्त महिला कार की चपेट में आने से घायल हुई थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गयी थी.
इस मामले में रांची सीजेएम कोर्ट के आदेश पर कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है. इस केस से जुड़े कई गवाहों पर बयान बदलने का दबाव भी बनाया जा रहा है. इसलिए जब तक आरोपी रिनपास में पदस्थापित रहेंगी, तब तक निष्पक्ष जांच संभंव नहीं है. याचिका में जयती शिमलई, कांके थाना प्रभारी के साथ साथ अन्य पदाधिकारियों को भी प्रतिवादी बनाया गया है.
बता दें कि अप्रैल माह में रिनपास की महिला मरीज की रिम्स में मृत्यु हो गई थी. मरीज की मौत के बाद रिनपास की ओर से कहा गया कि महिला पेड़ से गिर गई थी. रिम्स में पुलिस को दिए बयान में रिनपास की नर्सिंग स्टाफ सिस्टर मुनुरेन बारला ने यह बताया था कि विक्षिप्त महिला पेड़ से गिर गई थी. उसे रिम्स में लाया गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. जबकि रिनपास के तत्कालीन निदेशक डॉ. सुभाष सोरेन ने कहा कि दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने जयति सिमलई से स्पष्टीकरण मांगा था. उनका स्पष्टीकरण मिला भी. उन्होंने कहा था कि उनकी गाड़ी की चोट से महिला घायल हुई थी. इसके बाद उसे रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया.