नई दिल्ली: मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण(मुडा) घोटाला मामले में याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता वसंत कुमार ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गयी है. यह याचिका एक विशेष न्यायालय के उस आदेश के बाद दायर की गयी है, जिसमें कर्नाटक लोकायुक्त को मुख्यमंत्री सिद्दारमैया द्वारा अपनी पत्नी पार्वती को 56 करोड़ रुपये मूल्य की 14 साइटों के आवंटन में शामिल अनियमितताओं की जांच करने तथा तीन महीने के रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है.
श्री कुमार ने आज यहां संवाददाताओं से कहा, “हमारे मुवक्किल स्नेहमयी कृष्णा के वकील के रूप में मैंने कर्नाटक उच्च न्यायालय में मुडा मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की है. हालांकि मामले को जांच के लिए लोकायुक्त को भेजा गया है, लेकिन हम निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने को लेकर मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन कर रहे हैं.”