झारखंड

डीसी की अध्यक्षता में हुई शांति समिति की बैठक, आपसी सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील

रामगढ़: होली पर्व के मद्देनजर शनिवार को रामगढ़ डीसी चंदन कुमार की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार की उपस्थिति में टाउन हॉल रामगढ़ में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक के दौरान सर्वप्रथम उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी को  रमजान एवं आगामी होली पर्व की शुभकामनाएं दी गई. मौके पर उपायुक्त कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी किए जाने के उपरांत से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है. इसलिए पर्व के दौरान भी इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी है कि पर्व के दौरान आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का किसी भी तरह से कोई उल्लंघन ना हो. उपायुक्त ने सभी से आपसी सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील की. उपायुक्त ने कहा कि अगर पर्व के दौरान किसी भी क्षेत्र में कोई भी अफवाह सामने आती है अथवा सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने संबंधित कोई मामला सामने आता है तो इसकी जानकारी त्वरित रूप से जिला नियंत्रण कक्ष की दूरभाष संख्या 06553-222005 पर दी जाए. उपायुक्त ने कहा कि रामगढ़ जिला प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से पर्व संपन्न कराने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं.

बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक ने पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर संयुक्त जिला आदेश के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त किए गए दंडाधिकारियों एवं पुलिस बल के जवानों को अपने क्षेत्र में हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने एवं शांतिपूर्ण तरीके से पर्व संपन्न कराने को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर असामाजिक तत्वों द्वारा पर्व के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं उन्होंने शांति समिति के सदस्यों से अपने-अपने क्षेत्र में हर गतिविधि पर नजर रखने एवं कोई भी मामला सामने आने पर त्वरित इसकी जानकारी जिला प्रशासन को देने की अपील की. पुलिस अधीक्षक के द्वारा पर्व के दौरान वाहन जांच अभियान अथवा नशे की हालत में वाहन चलाने वाले पर किए जाने वाले कार्रवाई को लेकर भी सभी को जानकारी दी गई.

बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी आशीष गंगवार के द्वारा शांति समिति के सदस्यों को लोकसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर प्रभावी आदर्श आचार संहिता, धारा 144 के विभिन्न प्रावधानों आदि की जानकारी दी गई वहीं उनके द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से पर्व संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की भी जानकारी दी गई. उन्होंने बताया की रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक डीजे के प्रयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध है एवं इस दौरान किसी भी तरह की अवमानना होने पर संबंधित पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब हो कि पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन के मद्देनजर जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा संयुक्त जिला आदेश के माध्यम से जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में कुल 61 स्थलों पर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस बल के जवानों, प्रत्येक प्रखंड के लिए तीन पालियों में गस्ती दंडाधिकारियों एवं जिला नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है.

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