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मार्केट खुलते ही धराशायी हुआ Paytm का शेयर, RBI के एक्शन का दिखा असर

नई दिल्ली : गुरुवार को स्टॉक मार्केट खुलते ही Paytm का शेयर धड़ाम हो गया. इसमें 20 फीसदी का लोअर सर्किट लगा. बता दें कि बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Paytm Payment Bank की बैंकिंग सेवाओं पर बैन लगाने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद कंपनी के स्टॉक्स में गिरावट का अंदेशा पहले से जताया जा रहा था. Paytm की पैरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (One 97 Communications Ltd) का शेयर सुबह 9.15 बजे पर 20 फीसदी के लोअर सर्किट के साथ 609 रुपये के लेवल पर खुला. खुलने के साथ ही इस शेयर की कीमत में 152.20 रुपये की कमी आ गई और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेश Paytm MCap घटकर 38680 करोड़ रुपये रह गया. बता दें कि पेटीएम के शेयर का 52 वीक का हाई लेवल 998.30 रुपये है.

इसलिए कसा गया पेटीएम पर शिकंजा

रिजर्व बैंक की ओर से Paytm Payment Bank पर लिए गए इस एक्शन के संबंध में कहा गया है कि एक ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटर्स के द्वारा सत्पापित रिपोर्ट के बाद पेटीएम की बैंकिंग सर्विस में गैर अनुपालन और मैटेरियल सुपरवाइजरी चिंताएं उजागर हुई हैं. इस सबके बीच ये फैसला लिया गया है और आदेश के तहत नए ग्राहक जोड़ने पर बैन के साथ ही आगामी 29 फरवरी 2024 के बाद से मौजूदा ग्राहकों के अकाउंट्स में भी ट्राजैक्शंस पर रोक लगा दी गई है.

पेटीएम की बैंकिंग सेवाओं पर लगाया बैन

पेटीएम (Paytm) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की कार्रवाई का जिक्र करें, तो बुधवार को केंद्रीय बैंक ने आदेश जारी करते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payment Bank) पर नया कस्टमर जोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है. यानी अब PPBL के साथ कोई नया ग्राहक नहीं जुड़ सकेगा. इसके अलावा आरबीआई (RBI) ने ये आदेश भी जारी किया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट और FASTag में डिपॉजिट/टॉप-अप स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

पहले से डिपॉजिट रकम निकालने पर रोक नहीं

हालांकि, रिजर्व बैंक ने कहा है कि ग्राहकों द्वारा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इस्ट्रूमेंट्स, फास्टैग (FASTag), नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) समेत अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति बिना किसी प्रतिबंध के दी जाएगी. यानी आरबीआई द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सेविंग्स बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट और फास्टैग समेत अन्य में पहले से डिपॉजिट रकम को निकालने या फिर इसका इस्तेमाल बिना रोक-टोक के किया जा सकेगा. RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ ये एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट-1949 के सेक्शन 35A के तहत लिया है.

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