पटना: बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने तबादला नीति पर तत्काल रोक लगाने की घोषणा की है. पटना उच्च न्यायालय ने शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए राज्य सरकार को तीन सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.

हाईकोर्ट का आदेश

जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई. कोर्ट ने शिक्षकों के तबादले और पदस्थापना के निर्देशों पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है. इससे पहले राज्य सरकार ने शिक्षकों से 22 नवंबर 2024 तक तबादला और पदस्थापन के लिए विकल्प देने का आदेश दिया था.

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शिक्षा मंत्री की घोषणा

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस वार्ता में कहा, “स्थानांतरण नीति तत्काल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है. अभी जो शिक्षक जहां हैं, वहीं नियुक्त रहेंगे. पांच चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा. जरूरत पड़ी तो नीति में बदलाव भी किए जाएंगे.”

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