नई दिल्ली : ड्यूटी के दौरान बलिदान होने वाले अग्निवीर के परिजनों को सामान्य सैनिकों की तरह ही पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए. संसदीय समिति ने ये सिफारिश की है. मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, ड्यूटी के दौरान बलिदान होने वाले अग्निवीर के परिवार को अभी सामान्य सैनिकों जैसी सुविधाएं नहीं मिलतीं. रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है, ‘परिजनों के दुख को ध्यान में रखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि ड्यूटी के दौरान बलिदान होने वाले अग्निवीर के परिजनों को भी वहीं फायदे और सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सामान्य सैनिकों को परिजनों को मिलते हैं.’

समिति ने अनुग्रह राशि भी 10 लाख रुपये बढ़ाने की सिफारिश की

संसदीय समिति ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों को मिलने वाले अनुग्रह राशि हर वर्ग में 10 लाख रुपये बढ़ाने की भी सिफारिश की है. रक्षा मंत्रालय ने समिति को बताया कि अभी ड्यूटी के दौरान हादसे या आतंकी हिंसा या असामाजिक तत्वों के हमले में जान गंवाने वाले सैनिकों के परिजनों को 25 लाख रुपये अनुग्रह राशि मिलती है. वहीं सीमा पर झड़प या आतंकियों से मुठभेड़ में या फिर समुद्री लुटेरों के साथ मुठभेड़ में जान गंवाने वाले सैनिकों को अभी 35 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलती है. वहीं युद्ध के दौरान दुश्मन के हमले में बलिदान होने वाले सैनिकों को 45 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है.

संसदीय समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि ‘सरकार को अनुग्रह राशि हर वर्ग में 10-10 लाख रुपये बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. साथ ही इसकी न्यूनतम राशि 35 लाख रुपये और अधिकतम राशि 55 लाख रुपये होनी चाहिए.’

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