रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत नहीं मिली है. पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि पंकज मिश्रा ने 17 अगस्त को जमानत की याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया. पंकज मिश्रा को ईडी ने 19 जुलाई 2022 को अवैध खनन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से वे जेल में बंद हैं. विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए पंकज मिश्रा को जेल में ही रहने का निर्देश दिया है.