Joharlive Team

  • जिला प्रशासन की ओर से किया गया नोटिस, 24 घंटे के भीतर देना होगा स्पष्टीकरण

पलामू । कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव को लेकर घोषित लॉक डाउन का बिना किसी वाजिब कारण के उल्लंघन कर वाहन परिचालन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गयी है। बिना काम वाहनों का परिचालन करने वालों के खिलाफ पलामू जिला प्रशासन की ओर से कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। इसी के तहत 1 अप्रैल 2020 को पलामू में 25 वाहनों को जब्त किया गया, जबकि 43 लोगों को शो-कॉज नोटिस जारी की गयी। अपर समाहर्ता-सह-लॉक डाउन क्रियान्वयन कोषांग के वरीय पदाधिकारी प्रदीप कुमार प्रसाद ने बताया कि पलामू जिले के विभिन्न दंडाधिकारियों के माध्यम से कार्रवाई करते हुए 25 वाहनों को जप्त किया गया। वहीं धारा 188 के तहत 43 को नोटिस निर्गत किए गए हैं। मेदिनीनगर सदर अनुमंडल   क्षेत्र में 13 वाहनों को जप्त किया गया, जबकि 31 को नोटिस जारी किये गये। वहीं हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र में 12 वाहनों को जब किया गया और 12 को ही शो-कॉज नोटिस जारी किए गये। विभिन्न जगहों यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। 

शो-कॉज नोटिस कर बिना वजह वाहन परिचालन करने वालों को 24 घंटे के भीतर लिखित स्पष्टीकरण भेजने का सख्त निर्देश दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि क्यों न उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। lockdown नियम का उल्लंघन करने वालों को पलामू के अपर समाहर्ता सह लॉक डाउन क्रियान्वयन कोषांग के वरीय पदाधिकारी के समक्ष लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। 

जानकारी हो कि लॉक डाउन के सफल क्रियान्वयन हेतु लॉक डाउन क्रियान्वयन कोषांग का गठन किया गया है।  साथ ही जगह-जगह मजिस्ट्रेट एवं पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गई है, ताकि अनावश्यक रूप से वाहन का परिचालन नहीं हो।

उपायुक्त डॉ. शांतनु कुमार अग्रहरी ने  आमजनों से अपील किया है कि लॉक डाउन की स्थिति में वह अपने-अपने घरों में ही रहे। ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव को रोका जा सके।

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