Ranchi : विभाग ने राज्य में संविदा पर नियुक्त कर्मियों के मानदेय में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया है. वित्त विभाग ने कहा है कि नियत एकमुश्त संविदा राशि उन्हीं संविदा कर्मियों को अनुमान्य है, जिनकी नियुक्ति वित्त विभाग के पांच जुलाई 2002 के परिपत्र के अनुरूप किया गया हो. यानि, जिनमें मुख्य रूप से तीन प्रक्रिया का अनुपालन किया गया हो.
विभाग के अनुसार एकमुश्त संविदा राशि मासिक (परिलब्धि) उन्हें मिलेगा :
जो संविदा पर निमित समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन हुआ हो.
चयन में आरक्षण का नियम का अनुपालन किया गया हो.
समिति द्वारा संविदा के आधार नियुक्ति की अनुशंसा की गयी हो.
वित्त विभाग ने इन अनुपालन से कार्यरत संविदा कमियों को मासिक वेतन-ग्रेड पे इत्यादि देने का निर्देश दिया है. दरअसल, सरकार के समक्ष यह बात सामने आ रही थी कि जिसमें वित्त विभाग के 27 सितंबर 2024 के संकल्प के द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को अनुमान्य संविदा राशि के बिंदु पर विभागों में संशय उत्पनन हो रहा है. वित्त विभाग द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण में स्वीकृत पे-मैट्रिक्स में अनूमान्य किए गये इंट्री पे आधारित मानदेय तय किया गया है. इंट्री पे पर 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता भी दिया जाना है. छठे वेतन पुनरीक्षण में स्वीकृत किए गये चिकित्सा भत्ता एवं परिवहन भत्ता जहां अनुमान्य हो दिया जायेगा. यह देखा जा रहा था कि कई विभागों में संविदा पर नियुक्ति में नियमों का अनुपालन नहीं हुआ था, ऐसे में सभी को उक्त संकल्प से लाभ देना था कि नहीं इस पर संशय हो रहा था. इसी पर वित्त विभाग ने स्थिति क्लियर किया है.
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