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    Home»जोहार ब्रेकिंग»हाई कोर्ट के आदेश पर जेएसएससी अध्यक्ष हुए पेश, स्नातक शिक्षक परीक्षा की मेरिट लिस्ट पर ये दिया जवाब
    जोहार ब्रेकिंग

    हाई कोर्ट के आदेश पर जेएसएससी अध्यक्ष हुए पेश, स्नातक शिक्षक परीक्षा की मेरिट लिस्ट पर ये दिया जवाब

    Team JoharBy Team JoharSeptember 6, 2024Updated:September 6, 2024No Comments1 Min Read
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    रांची: झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (जेएसएससी) के अध्यक्ष प्रशांत कुमार शुक्रवार को हाई कोर्ट की एकल पीठ में सशरीर पेश हुए. जहां उन्होंने आयोग द्वारा किए गए आदेशों के अनुपालन की जानकारी दी. प्रशांत कुमार ने बताया कि जेएसएससी ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार काम करते हुए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के 26 विषयों की स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. वहीं प्रार्थियों ने राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई है. इस पर हाई कोर्ट ने प्रार्थियों को अपनी आपत्तियों पर संक्षिप्त शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 18 सितंबर तक का समय दिया है. जेएसएससी को जवाबी हलफनामे के लिए 24 सितंबर तक की छूट दी गई है. कोर्ट ने आगामी सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख तय की है. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पैरवी की. बीते गुरुवार को मीना कुमारी और अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रार्थियों ने कोर्ट को सूचित किया था कि जेएसएससी ने राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के बजाय अलग-अलग स्कोर कार्ड जारी किए हैं.

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