केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान, यानी 21 वर्ष करने के विधेयक को मंजूरी दे दी। यह कानून लागू हुआ तो सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी। वहीं, झारखंड के मंत्री ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर दिया है।
विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन ने कहा है, ‘सरकार को इसे बढ़ाने के बजाय लड़कियों के लिए विवाह योग्य उम्र कम करनी चाहिए। आजकल लड़कियों की ग्रोथ को देखते हुए इसे घटाकर 16 साल कर दिया जाना चाहिए, अगर नहीं तो इसे 18 साल पर ही रहने दें।’ मंत्री के इस बयान का BJP ने विरोध किया है।
बता दें, हाल में आए राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण (NHFS)-5 के परिणाम बताते हैं कि झारखंड में 36.1% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है।
BJP ने कहा- ऐसा बयान नहीं देना चाहिए
मंत्री के बयान का BJP ने विरोध किया है। विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक और बोकारो से विधायक विरंची नारायण ने कहा, ‘एक मंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। वे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं।’
देश के औसत आकड़े से 13% ज्यादा
झारखंड में लड़कियों की शादी औसत आयु की उम्र देश के औसत आयु से 13% अधिक है। अभी भी देश में 23.3 फीसदी लड़कियों का विवाह 18 साल से कम उम्र में हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रतिशत 27 फीसदी है। यानी हर 4 में से एक लड़की का विवाह 18 साल से कम उम्र में होता है।
बिहार और बंगाल से झारखंड बेहतर
इस मामले में झारखंड अपने पड़ोसी बिहार और बंगाल से बेहतर हैं। NFHS-5 के आंकड़ों पर गौर करें तो पश्चिम बंगाल में 48.1, बिहार में 43.4, झारखंड में 36.1 फीसदी लड़कियां 18 साल से पहले ब्याही जा रही है। कई राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों की कम उम्र में शादी का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
क्या है महिलाओं की शादी की उम्र 21 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान लड़कियों की शादी की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने संबंधी प्रस्ताव का ऐलान किया था। PM ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा था, ”सरकार बेटियों और बहनों के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से चिंतित रही है। बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए, ये जरूरी है कि उनकी शादी सही उम्र में हो।”
अभी भारत में महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और पुरुषों की 21 वर्ष है। कानून में बदलाव के बाद अब महिला और पुरुष दोनों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष हो जाएगी।