रांची: सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई शुक्रवार होनी है. इस दौरान मुख्यमंत्री अपना पक्ष आयोग के सामने प्रस्तुत करेंगे. इससे पहले हुई सुनवाई में सीएम की ओर से वरीय अधिवक्ता मेद्रीदत्ता चुनाव आयोग के समक्ष पक्ष रखा था. जिसके बाद मुख्यमंत्री को 12 अगस्त को दोबारा अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया.
सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग में सोमवार 8 अगस्त को सुनवाई हुई. इस दौरान चुनाव आयोग के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता मेद्रीदत्ता ने चुनाव आयोग के समक्ष पक्ष रखा.
करीब दो घंटे तक भारत निर्वाचन आयोग में चली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे आरोप को निराधार बताया गया. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मेद्रीदत्ता ने आयोग को कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे पीपुल्स रिप्रेजेटेशन एक्ट 1951 की धारा 9A का आरोप निराधार है. मुख्यमंत्री की ओर से जवाब आज पूरा नहीं हो सका.
उन्होंने सुनवाई की तारीख अगस्त के अंतिम सप्ताह में रखने का आग्रह किया. जिसे ठुकराते हुए चुनाव आयोग ने शुक्रवार यानी 12 अगस्त की तारीख निर्धारित की. 12 अगस्त को मुख्यमंत्री की ओर से जवाब पूरा किया जाएगा.