रांची : अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी से जुड़े केस पर रांची सिविल कोर्ट में 6 जुलाई को सुनवाई होगी. याचिकाकर्ता नवीन झा की तरफ से पक्ष रख रहे वकील ने बताया कि कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को भेजे गए समन का जवाब अभी तक नहीं आया है. तमिला रिपोर्ट नहीं आने के कारण कोर्ट ने अगली तिथि निर्धारित की है. राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले नवीन झा के वकील विनोद साहू ने कहा कि अगर 6 जुलाई को राहुल गांधी पेश नहीं होते हैं तो कोर्ट की तरफ से आगे की कार्रवाई के लिए फैसला सुनाया जा सकता है.
21 मई को भी पेश नहीं हुए थे राहुल
इस मामले में राहत पाने के लिए राहुल गांधी हाईकोर्ट में भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर सिविल कोर्ट वापस भेज दिया था. उसके बाद एमपीएमएलए से राहुल गांधी को सशरीर पेश होने का आदेश जारी किया गया था. 21 मई को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान एमपीएमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 11 जून को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था. समन जारी होने के बावजूद राहुल 11 जून को भी उपस्थित नहीं हुए.