नई दिल्ली : नीट परीक्षा में अनियमितताओं के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग नहीं रोकी जाएगी. कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहेगी.  जब परीक्षा होती है तो सब कुछ व्यापक तरीके से होता है, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है. वहीं, एनटीए ने कोर्ट को बताया कि वह ग्रेस मार्क्स हटा रहा है और जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनकी दोबारा परीक्षा ली जाएगी, जो परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उन्हें बिना ग्रेस के मार्क्स दिए जाएंगे. एनटीए ने कहा कि 1563 छात्रों का स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया है, उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी.

23 जून को दोबारा होगी नीट

एनटीए ने कहा कि 23 जून को दोबारा परीक्षा (1563) होगी, जिसके बाद काउंसलिंग की जाएगी. एनटीए ने कहा कि तीसरी याचिका में पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं है. एनटीए ने कहा कि रिजल्ट 30 जून से पहले आ सकता है.

बता दें कि नीट परीक्षा रिजल्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनमें से ग्रेस मार्क्स, दोबारा परीक्षा और परीक्षा रद्द करने संबंधी याचिकाओं पर आज (13 जून) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोहराया कि वह नीट-यूजी, 2024 की काउंसलिंग नहीं रोकेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी और हम इसे नहीं रोकेंगे. अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ सही होता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है.”

 

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